माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है। सोनू पर भी कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना ठोका है।
19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 को मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। इन कांड के मुख्य केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया था। पुलिस ने इन दोनों ही मामले में मुख्तार अंसारी को 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी।
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इसकी वजह से दोनों ही मूल केस में कोर्ट ने बरी कर दिया था। मगर, अब गैंगस्टर एक्ट के केस में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। साथ ही सजा भी सुनाई है।