NEET PG डेंटल सीट विवाद में नोटिस जारी
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ के न्यायाधीश समीर जैन ने सियाराम गुर्जर बनाम राज्य सरकार व अन्य मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही, अंतरिम आदेश के तहत निर्देश दिया है कि “पक्षकारों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे”। अगली सुनवाई 21 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता सियाराम गुर्जर, जो कि राजस्थान के सरकारी डेंटल कॉलेजों में एमबीसी श्रेणी के तहत एमडीएस सीट हेतु राज्य कोटे के पात्र अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि 335 अंक (रैंक 9957) प्राप्त करने के बावजूद उन्हें प्रथम राउंड में सीट से वंचित कर दिया गया।
सीट तीसरे राउंड तक रखी जानी थी सुरक्षित
रोस्टर के अनुसार, ओबीसी श्रेणी को केवल 03 सीटें और एमबीसी श्रेणी को 01 सीट आवंटित होनी थी। लेकिन 11 जुलाई 2025 को घोषित प्रथम चरण की काउंसलिंग सूची में 04 सीटें ओबीसी श्रेणी को दे दी गईं और एमबीसी श्रेणी की सीट को उपलब्ध ही नहीं कराया गया, जो नियमों के अनुसार तीसरे राउंड तक सुरक्षित रखी जानी थी।
याचिकाकर्ता ने शुरू में यह मानते हुए कि एमबीसी में उनसे ऊपर रैंक वाला अभ्यर्थी रमेश कुमार पात्र है, पहले राउंड में पंजीकरण नहीं कराया। बाद में पता चला कि वह ऑल इंडिया कोटे से सीट प्राप्त कर चुका है और राज्य पात्रता नहीं रखता, जिससे सियाराम गुर्जर एमबीसी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मेरिट धारक बनते हैं। 16 जुलाई 2025 को द्वितीय राउंड के लिए पंजीकरण के बाद, जब एमबीसी के लिए कोई सीट नहीं दिखाई गई, तो याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता ने 11 जुलाई की अस्थायी सूची को संशोधित करने तथा द्वितीय राउंड में एमबीसी की एक सीट उपलब्ध कराने की प्रार्थना की है।