केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर अब देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान करने की तैयारी कर ली है। इस कानून के विरोध में राजस्थान सहित अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। राजस्थान की बात करें तो अलग—अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया गया और सांकेतिक चक्काजाम किया गया। विभिन्न टैक्सी यूनियन की ओर से समस्त वाहन ड्राइवरों ने सोमवार को वाहन दुर्घटना होने और ड्राइवर के भागने पर जुर्माना लगाने वाले केन्द्र सरकार के कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। इसके अलावा मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में बस और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ये सभी नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं।
इस कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने विरोध दर्ज करवाया है। संगठन का कहना है कि हिट एंड रन के मामलों में कड़े कदम उठाने की जरूरत जरूर है। इस नए कानून के पीछे सरकार का इरादा अच्छा है, लेकिन प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालकों का है। भारत इस समय वाहन चालकों की कमी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद अब ट्रक ड्राइवर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।
देशभर के विभिन्न ट्रांसपोर्ट संगठन ने कहा है कि यदि सरकार इस कानून में फेरबदल नहीं करती है तो फिर देशभर में चक्काजाम कर दिया जाएगा। यदि ट्रकों का चक्काजाम होता है तो फिर इसका सीधा—सीधा असर आम आदमी पर पडेगा। चक्काजाम की स्थिति में रोजमर्रा की वस्तुओं की आवक रुक जाएगी जिससे दाम बढना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। ऐसे में लोकल ट्रांसपोर्ट प्रभावित होगा