चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सोमवार को सीकर शहर में कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया के निर्देशन मे टीम ने बस डिपो,पिपराली रोङ, बजाज रोङ, जनाना अस्पताल के सामने 25 से अधिक दुकानो पर जांच की तथा कोटपा एक्ट के तहत चालान बनाये गये।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया की चिकित्सा विभाग की टीम ने सीकर शहर मे कोटपा एक्ट के तहत चालान कार्यवाही की और जिन दुकानदारो ने नाबालिगो को तम्बाकू उत्पाद बेचने सम्बन्धित सूचना प्रदर्शित नही कर रखी थी। उन दुकानदारों पर कोटपा अधिनियम की धारा 6 (a) के अन्तर्गत कार्रवाई की। दुकानदारों को तम्बाकू सम्बन्धित सभी नियमो का उचित रुप से पालन करने के निर्देश दिये गये।
सभी दुकानदारों को चेतावनी बोर्ड आवश्यक रूप से लगाने के निर्देश दिये गये। दुकानदारो को बताया गया कि कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों को प्रदर्शित नही करे एवं आवश्यक रूप से बोर्ड लगाये तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नही बेचे। कार्यवाही जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ संजय शर्मा द्वारा की गयी।टीम में शिवसिंह शेखावत साथ रहे।